अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति और वामपंथी नेता क्रिस्टीना फर्नांडीज डी किर्चनर को भ्रष्टाचार के मामले में छह साल जेल और सार्वजनिक पद पर आजीवन प्रतिबंध की सजा सुनाई गई है. अर्जेंटीना की एक संघीय अदालत ने उन्हें एक हाई-प्रोफाइल भ्रष्टाचार मामले में दोषी पाया है.
वह सुप्रीम कोर्ट में सजा को चुनौती दे सकती हैं. 69 वर्षीय किर्चनर पर आरोप लगा था कि 2007 से 2015 के बीच दो बार राष्ट्रपति रहने के दौरान उनके प्रशासन की ओर से सार्वजनिक निर्माण संबंधी ठेके दिए जाने में गड़बड़ियां की गईं. किर्चनर पर एक आपराधिक संगठन चलाने का भी आरोप लगा था, जिसे तीन जजों के पैनल ने खारिज कर दिया.
अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, इसी साल अगस्त में अभियोजन पक्ष ने कोर्ट से आग्रह किया था कि उपराष्ट्रपति को 12 साल जेल और उनकी राजनीति पर आजीवन प्रतिबंध की सजा सुनाई जाए. किर्चनर ने उन्हें मिली सजा को दोषपूर्ण और पहले से लिया हुआ फैसला करार दिया है. फैसले के बाद किर्चनर ने कहा कि वह समानांतर सरकार और न्यायिक माफिया का शिकार हो गई हैं.
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि सार्वजनिक कार्यों के ठेके फर्नांडीज डी किर्चनर के सहयोगी व्यवसायी को दिए गए थे, जिसने बाद में उन्हें और उनके दिवंगत पति नेस्टर किर्चनर को पैसे वापस दिए थे. नेस्टर किर्चनर भी 2003 से 2007 के दौरान अर्जेंटीना के राष्ट्रपति रहे थे.