तोशखाना मामला: इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, सस्पेंड किया गिरफ्तारी वारंट

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान को शुक्रवार (17) को बड़ी राहत मिली. तोशखाना मामले में उनके गिरफ्तारी वारंट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है. पाकिस्तान की सियासत में उथल-पुथल का दौर चल रहा है. देश में इमरान खान को लेकर वहां राजनीति गरमाई हुई है.

इसी हफ्ते की शुरुआत में तोशखाना मामले में पीटीआई चीफ इस्लामाबाद की एक सेशन कोर्ट की तरफ से जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. इस्लामाबाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंची थी. दरअसल तोशखाना मामले में इमरान खान कई सुनवाईयों में मौजूद नहीं थे.

कानून प्रवर्तन एजेंसियां ने बुधवार (15 मार्च) शाम को पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से इमरान खान के गिरफ्तारी के ऑपरेशन को रोक दिया गया था. इसके अलावा इस मामले में लाहौर उच्च न्यायालय ने भी हस्तक्षेप किया था, जिसके बाद ऑपरेशन को दो बार रोक दिया था.

पाकिस्तान के जियो टीवी के अनुसार, अतिरिक्त जिला और सत्र जज फैजान गिलानी ने गुरुवार को वारंट को निलंबित कर दिया था और इमरान खान को निर्धारित डेट पर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था. 13 मार्च को, सीनियर सिविल जज राणा मुजाहिद रहीम ने बार-बार कोर्ट में न पेश होने की वजह से इमरान खान के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया. वहीं, 14 मार्च को जस्टिस गिलानी ने गिरफ्तारी वारंट को 16 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया.




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