भारत ने सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है. सूत्रों ने बताया कि सिंधु जल के लिए संबंधित आयुक्तों के माध्यम से 25 जनवरी को सिंधु जल संधि के अनुच्छेद XII (3) के अनुसार नोटिस दिया गया था.
पाकिस्तान की कार्रवाइयों ने सिंधु जल संधि के प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और भारत को सिंधु जल संधि के संशोधन के लिए एक उचित नोटिस जारी करने के लिए मजबूर किया है.