हल्द्वानी| उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक को बड़ी राहत दे दी है. उत्तराखंड हाई कोर्ट में हल्द्वानी के बनभूलपुरा में भड़की हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक में याचिका दायर की थी. इस याचिका में नगर निगम की ओर से भेजे गए 2.42 करोड़ रुपये की वसूली के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी. अब्दुल मलिक की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के बाद सीनियर जस्टिस मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने नोटिस पर रोक लगाने का आदेश दिया.
याचिकाकर्ता की ओर इस मामले में हाई कोर्ट में अपील की गई. अब्दुल मलिक की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि नगर निगम का नोटिस अनुचित है. याचिका में कहा गया कि आरोपी पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं. उन पर चल रहे मामले कोर्ट में लंबित हैं. जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक उनसे वसूली नहीं की जा सकती है. हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद फैसला उनके पक्ष में दिया है.
हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके में 8 फरवरी को अतिक्रमण खाली कराने गई प्रशासन और पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया था. इसके बाद वनभूलपुरा में हिंसा भड़क गई थी. इस हिंसा में सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए हल्द्वानी नगर निगम ने आरोपी अब्दुल मलिक को 2.42 करोड़ रुपये की रिकवरी का नोटिस भेजा था. नोटिस में तामील के तीन दिनों के भीतर जुर्माना राशि को जमा करने को कहा गया था.