उत्‍तराखंड

नैनीताल हाईकोर्ट ने फेसबुक पर लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना, 16 फरवरी तक मांगा जवाब-पढ़े पूरा मामला

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नैनीताल हाईकोर्ट

बुधवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने तय समय में जवाब दाखिल नहीं करने पर फेसबुक पर 50 हजार का जुर्माना लगाया. मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने फर्जी आईडी के जरिये फोटो एडिट कर अश्लील वीडियो बनाकर लाखों रुपये की ठगी करने के मामले में फेसबुक को 16 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं.

हरिद्वार निवासी आलोक कुमार ने हाईकोर्ट में खुद को पीड़ित बताते हुए जनहित याचिका दायर की है. अधिवक्ता अभिजय नेगी ने कोर्ट को बताया कि फेसबुक पर लोगों को फर्जी आईडी बनाकर फ्रैंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है. रिक्वेस्ट मंजूर करने के बाद उनकी फोटो एडिट कर अश्लील वीडियो बनाई जा रही है. ये वीडियो बनाकर उन्हें भेजी जाती है. उनसे मनचाही रकम मांगी जाती है, नहीं देने पर अश्लील वीडियो घरवालों और दोस्तों को भेजने की धमकी दी जाती है.

याचिकाकर्ता के पास भी इसी तरह का वीडियो भेजा गया था. इसकी शिकायत एसएसपी हरिद्वार, डीजीपी, सचिव गृह से भी की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. याचिका में बताया गया कि आरटीआई के जरिये पुलिस से जानकारी मिली कि अब तक 45 पीड़ितों ने ऐसी शिकायत की है और मामला विचाराधीन है. याचिकाकर्ता का कहना था कि पीड़ित लोग आत्महत्या के लिए भी मजबूर हो रहे हैं.

साइबर ठगों ने फेसबुक को कमाई का धंधा बना दिया है. याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में आग्रह किया कि फेसबुक को निर्देश दिए जाएं कि ऐसी हरकत करने वालों की आईडी ब्लॉक की जाए. सोशल मीडिया से अश्लीलता से भरे वीडियोज हटाए जाएं. फेसबुक, एसएसपी, डीपीजी को निर्देश दिए जाएं कि एक ऐसा नंबर जारी करें जिसमें पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज करा सकें.

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