उत्तराखंड: धामी सरकार ने की तीन बड़ी घोषणाएं, इन्हें होगा बड़ा फायदा

देहरादून| मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के लिये संचालित ‘अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना’ के अन्तर्गत निर्धारित आय सीमा तथा देय सब्सिडी की धनराशि सीमा बढ़ाई गयी है. इसके तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में आय सीमा 40 हजार तथा शहरी क्षेत्रों की 55 हजार आय सीमा को 2.50 लाख किया गया है. जबकि सब्सिडी की धनराशि 10 हजार से बढ़ाकर 50 हजार अथवा योजना लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, देय होगी.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश में 11 हजार फीट से अधिक की ऊंचाई पर रेस्क्यू कार्य करने वाले एस.डी.आर.एफ. के राजपत्रित अधिकारियों एवं अराजपत्रित कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने की व्यवस्था के निर्देशों के तहत अब राजपत्रित अधिकारियों को 1500 तथा अराजपत्रित कार्मिकों को 1000 रू0 प्रतिदिन की दर पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी. इससे आपदा के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन के कार्य तत्परता से संचालित हो सकेंगे.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद नैनीताल की तहसील कोश्या कुटोली का नाम बाबा नीब करौरी धाम के नाम पर तहसील कैंची धाम किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है.

मुख्यमंत्री ने बाबा नीब करौरी धाम में वर्ष भर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये भवाली सेनिटोरियम से रातीघाट तथा भवाली सेनिटोरियम से नैनी बैंड बाई पास सड़क निर्माण में तेजी लाये जाने के भी निर्देश दिये हैं, ताकि अगले वर्ष कैंची धाम स्थापना दिवस से पूर्व इन सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाए.

मुख्य समाचार

बीजेपी सांसद फांगनोन कोन्याक ने राहुल गांधी पर लगाए ये गंभीर आरोप

संसद में गुरुवार को हुए धक्का कांड पर आरोपों...

अब कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं बढ़ा सकते है फीस, ये है नियम

प्राइवेट स्कूल अक्सर अपनी मनमानी फीस को लेकर सुर्खियों...

देहरादून: सरकारी विभागों में स्थानीय उत्पादों की खरीद के आदेश जारी

देहरादून| राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभाग और सरकारी...

Topics

More

    अब कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं बढ़ा सकते है फीस, ये है नियम

    प्राइवेट स्कूल अक्सर अपनी मनमानी फीस को लेकर सुर्खियों...

    देहरादून: सरकारी विभागों में स्थानीय उत्पादों की खरीद के आदेश जारी

    देहरादून| राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभाग और सरकारी...

    Related Articles