उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश में अब हर तरह के प्लास्टिक कैरी बैग पूर्णत: बैन कर दिए गए हैं। शनिवार से इनका उपयोग करने वालों पर जुर्माना लगेगा। प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण आनंद वर्द्धन ने इसके आदेश कर दिए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए। प्रमुख सचिव की ओर से किए गए आदेश में कहा गया है कि किसी भी मोटायी या साइज के प्लास्टिक कैरी बैग पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगे।
यानी आप किसी भी मोटाई के प्लास्टिक से बने बैग अब प्रयोग नहीं कर सकेंगे। जबकि अब तक केवल 50 माइक्रोन से नीचे के प्लास्टिक के बैग प्रतिबंधित थे। लेकिन शनिवार से हर तरह के प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग गैर कानूनी हो जाएगा। इसके साथ ही किसी भी रंग या साइज के नान वोवन पॉली प्रोपाइलिन बैग भी इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे।
इसके अलावा रेस्टोरेंट, ढाबे या होटल से प्लास्टिक या थर्माकोल के बैग या डिब्बे में पका हुआ खाना लाना भी पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं किसी शादी, पार्टी या घर में थर्माकोल, प्लास्टिक या अन्य तरह के वन टाइम यूज बर्तन, कटलरी सेट, जूस स्ट्रा प्रयोग करना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके इस्तेमाल पर भी जुर्माना लगेगा।
बायोमेडिकल या सॉलिड वेस्ट के लिए छूट
आदेश के अनुसार बायो कंपोस्टेबल या 50 माइक्रोन से ज्यादा मोटे प्लास्टिक बैग बायोमेडिकल वेस्ट और अन्य तरह के खतरनाक वेस्ट को रखने या ले जाने के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे। इस पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। क्येांकि ये उस वेस्ट को प्रकृति से दूर रखने में सहायक होगा।
किस पर कितना जुर्माना
- उत्पादनकर्ता-पांच लाख रुपये
- परिवहनकर्ता-दो लाख रुपये
- खुदरा विक्रेता, क्रेता-एक लाख रुपये
- व्यक्तिगत उपयोग-सौ रुपये
- (नोट : दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना राशि दोगुनी हो जाएगी।)
किसे होगा चालान का अधिकार
- डीएम या उनकी ओर से नामित तहसीलदार या उससे ऊपर का अधिकारी
- नगर आयुक्त, स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारी या उनकी ओर से सेनेट्री सुपरवाइजर या उससे ऊपर का अधिकारी
- पुलिस अधीक्षक या उनकी ओर से नामित दरोगा या उससे ऊपर का अधिकारी
- डीएफओ या उनकी ओर से नामित रेंजर या उससे ऊपर का अधिकारी
- कर आयुक्त या उनकी ओर से नामित सहायक आयुक्त या ऊपर का अधिकारी
- परिवहन आयुक्त या उनकी ओर से नामित संयुक्त आयुक्त या ऊपर का अधिकारी
- पीसीबी क्षेत्रीय अधिकारी या उनकी ओर से नामित सहायक अभियंता या ऊपर का अधिकारी