उत्‍तराखंड

उत्तराखंड: यूसीसी लागू होने पर ड्राफ्ट रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातें, प्रावधानों का विश्लेषण

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उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने की प्रक्रिया में आगे बढ़त के साथ, शुक्रवार को विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष जस्टिस (सेनि) रंजना प्रकाश देसाई और उनकी टीम ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपा।

इस नवीन नागरिक संहिता के प्रस्ताव को कल कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है, जिसके बाद इसे छह फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस ड्राफ्ट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जो स्थानीय नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव कर सकते हैं

यूसीसी लागू होने के बाद, नई ड्राफ्ट रिपोर्ट में दिए गए संभावित प्रावधानों में लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि, विवाह रजिस्ट्रेशन का अनिवार्य होना, तलाक प्रक्रिया में समानता, पॉलीगैमी पर प्रतिबंध, उत्तराधिकार में लड़कियों को समान हक, नौकरीशुदा बेटे की मृत्यु पर मुआवजा, मेंटेनेंस और एडॉप्शन का अधिकार, हलाला और इद्दत पर प्रतिबंध, लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन, गार्जियनशिप की सुविधा, पति-पत्नी के झगड़े में बच्चों की कस्टडी, और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर विचार किया गया है।

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