समान नागरिक संहिता (यूनिफार्म सिविल कोड) विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और इसे अब नियमावली बनाकर राज्य में लागू किया जाएगा। सचिव गृह श्री शैलेश बगोली ने यह मंजूरी की पुष्टि की है।
बता दे कि राज्यपाल ने यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा था, जिसे राजभवन ने विचार करने के बाद विधायी विभाग को भेजा था। विधायी के माध्यम से यह विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया गया है। इसे संविधान की समवर्ती सूची के तहत अनुमोदित करने के लिए राज्यपाल से राष्ट्रपति के पास भेजा गया था।
उत्तराखंड विधानसभा से यूसीसी बिल पास होने के बाद, इसे राजभवन भेजा गया था ताकि इस पर राष्ट्रपति को फैसला करना पड़े। अब जब राष्ट्रपति ने इसे मुहर लगा दी है, तो यूसीसी बिल को राज्य में कानून बन जाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यह आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक है जो उत्तराखंड 2024 विधानसभा में ध्वनिमत से पास हुआ है।