उत्‍तराखंड

उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद आज धामी मंत्रिमंडल की पहली बैठक, इन 12 प्रस्तावों पर हुई चर्चा

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लोकसभा चुनाव के बाद धामी सरकार ने शनिवार को राज्य सचिवालय में अपनी पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की। इस बैठक में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे कि शहरी विकास, आवास, वित्त, राजस्व, कार्मिक नियोजन, और उच्च शिक्षा। बैठक में कुल 12 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से प्रत्येक प्रस्ताव ने सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

साथ ही कैबिनेट ने उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में परिवहन से संबंधित बिजली और पानी की योजनाओं को भी मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

इन प्रस्तावों पर हुई चर्चा

आवास विभाग के विभिन्न प्राधिकरणों में मिनिस्टीरियल कार्मिक की नियमावली को मंजूरी मिल गई है।

वित्त विभाग के कर्मियों की ट्रेनिंग विभिन्न चरणों में होगी और प्रोमोशन के बाद भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए हैं कि सचिवालय सेवा और पीसीएस अफसरों के लिए भी इसी प्रकार की निरंतर ट्रेनिंग की जाए, जो ट्रेनिंग अकादमी में आयोजित की जाएगी।

कर्मचारियों के वेतन खातों के लिए स्टेट बैंक, बड़ोदा, यूनियन और केनरा बैंक में खाता होने पर उन्हें एक्सीडेंटल बीमे का लाभ मिलेगा। यह बीमा 30 लाख से 1 करोड़ तक का होगा, जो अपंगता में भी मिलेगा। बच्चों की शिक्षा आदि के लिए भी यह सुविधा प्रदान की जाएगी और इसके लिए अलग से कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। राज्य सरकार ने इन चार बैंकों के साथ एमओयू के लिए डायरेक्टर ट्रेजरी को अधिकृत किया है। वर्तमान में स्टेट बैंक में 62 हजार और पीएनबी में 24 हजार खाते हैं।

पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत जिलों के हिसाब से कैपिटल सब्सिडी मिलती थी, जिसमें अब एसजीएसटी रिम्बर्समेंट के तौर पर अगले पांच साल तक का लाभ मिलेगा। पहले इस अवधि की कोई सीमा निर्धारित नहीं थी, लेकिन अब कुल 10 साल तक लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।

महासू देवता मंदिर का मास्टर प्लान भी बन रहा है, जिसमें प्रभावित होने वाले परिवारों के विस्थापन की नीति बनाई गई है। जिनके पास अपनी जमीन है, उन्हें उस पर मकान बनाने के लिए 10 लाख रुपये दिए जाएंगे और जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें सरकारी जमीन पर बसाया जाएगा। ऐसे लगभग 26 परिवार हैं।

सहकारी समितियों में 33% पद महिलाओं के लिए सभापति और सदस्यों के लिए आरक्षित करने को मंजूरी दी गई है। पहले यह सीमा दो पदों तक थी, लेकिन अब एक समिति में 21 तक पद हो सकते हैं।

6 और 7 अप्रैल 2024 को परिवार न्यायालय का क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें 1 करोड़ खर्च को मंजूरी मिली है। खाद्य विश्लेषण शाखा में 13 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।

चिकित्सा विभाग के तहत एफडीआई में 8 पद आउटसोर्सिंग से भरने को भी मंजूरी मिल गई है।

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