हल्द्वानी| संयुक्त मजिस्ट्रेट/ रिटर्निंग ऑफिसर प्रतीक जैन ने शुक्रवार 11 फरवरी को पोलिंग पार्टीयों के साथ बैठक लेते हुए कहा कि 12 फरवरी दिन शनिवार की सांय 6 बजे तक ही प्रचार-प्रसार की अनुमति दी जायेगी.
इसके उपरांत कूलिंग ऑफ दिन एक्टिव हो जायेगा एवं समस्त पोलिंग स्टेशन के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू करने के साथ अक्षरतः अनुपालन करने के निर्देश दिये.
उन्होंने कहा कि समस्त पार्टीयों को यह भी सूचित करते हुए कहा कि पोलिंग दिवस पर पोलिंग बूथ के 200 मीटर परिधि में अगर किसी भी तरह की प्रचार सामग्री पाई जाती है तो दण्डनीय अपराध माना जायेगा.
जैन ने शुक्रवार को थर्ड रैण्डामाइजेशन कराया. पोलिंग पार्टी को मतदान करने हेतु कार्मिकों को मतदान केन्द्र आवंटन कर दिये गये हैं. 14 फरवरी को सभी मतदाता प्रातः 8 बजे से सांय 6 बजे तक अपने मतदान केन्द्रों पर मतदान हेतु आ सकते है.
उन्होंने कहा है कि नैनीताल नगर में तीन मॉडल बूथ बनाये जा रहे है जिसमें पहला एशडेल मल्लीताल, दूसरा शैले हॉल नैनीताल तीसरा लोनिवि डाक बंगला भवाली व दो सखी बूथ बनाये गये हैं जिनमें पहला सीआरएसटी मल्लीताल व दूसरा नर्सरी स्कूल मॉल रोड में स्थित है.