कांवड़ यात्रा के लिए अब उत्तराखंड में भी मार्ग पर दुकानदारों को लिखना होगा मालिक का नाम, हुआ आदेश जारी

उत्तराखंड में भी अब उत्तर प्रदेश की तरह कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों और होटल-ढाबा मालिकों को अपनी रेट लिस्ट के साथ अपना नाम भी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत रेस्तरां मालिकों को कांवड़ यात्रा मार्ग पर अपने प्रतिष्ठान का नाम स्पष्ट रूप से लिखना होगा।

इस निर्णय का उद्देश्य यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, जिससे वे सही जानकारी के आधार पर सेवाओं का लाभ उठा सकें।

हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र डोबाल ने बताया कि कांवड़ मार्ग पर जो होटल, ढाबे, रेस्तरां हैं या जो रेड़ी-पटरी वाले हैं उन्हें उनके मालिक का नाम अनिवार्य रूप से लिखना होगा। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मंगलौर क्षेत्र में एक ढाबे पर लहसुन और प्याज से बने भोजन के परोसे जाने पर विवाद उत्पन्न होने के बाद, पुलिस ने ढाबा और होटल संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में पुलिस ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान ढाबा और होटलों में लहसुन और प्याज का भोजन नहीं परोसा जाएगा। इसके साथ ही, मांसाहारी भोजन किसी भी स्थिति में नहीं बनाया जाएगा।

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