उत्तराखंड में अब कांवड़ मार्ग पर पहचान बताने के बाद ही लगा सकेंगे दुकान, पुलिस ने जारी किये निर्देश

कांवड़ मेले के दौरान यात्रा मार्ग पर होटल-ढाबे, रेहड़ी, फड़ व्यापारियों को अपनी पहचान उजागर करना अनिवार्य होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस आदेश को लागू करने के बाद, अब हरिद्वार पुलिस ने भी इसे अपनाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि यात्रा मार्ग पर व्यापार करने वाले सभी छोटे-बड़े व्यापारियों को अपना नाम, क्यूआर कोड, और मोबाइल फोन नंबर स्पष्ट रूप से डिस्प्ले करना होगा।

इस नियम का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य यात्रा के दौरान किसी भी तरह के विवादों को रोकना है, क्योंकि अक्सर कांवड़ियों और व्यापारियों के बीच विवाद होते रहते हैं। इन विवादों को रोकने के लिए ही यह नियम लागू किया गया है।

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