उत्तराखंड में बिजली की दरों में अब वृद्धि नहीं होगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने यूपीसीएल द्वारा पेश की गई बिजली दरों में बढ़ोतरी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। आयोग ने इस याचिका पर विचार करने के लिए प्रदेशभर से सुझाव प्राप्त किए और 12 अगस्त को एक जनसुनवाई भी आयोजित की।
यूपीसीएल ने अप्रैल में लागू दरों की पुनरावृत्ति करते हुए 919 करोड़ 71 लाख रुपये की वसूली का आधार मानते हुए बिजली दरों में 8.54 प्रतिशत (63 पैसे प्रति यूनिट) वृद्धि की मांग की थी, जिसे आयोग ने अस्वीकार कर दिया है।
आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद और सदस्य विधि अनुराग शर्मा की पीठ ने यूपीसीएल की याचिका की स्वीकार्यता पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि यह याचिका पुनर्विचार के योग्य नहीं है। याचिका में किसी ठोस आधार की कमी पाई गई, इसलिए आयोग ने इसे खारिज कर दिया है। इस समय बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं होगी।
यूपीसीएल के पास इस निर्णय के खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण विद्युत दिल्ली में अपील करने का विकल्प मौजूद है। हालांकि, यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने कहा है कि आयोग के निर्णय की विस्तृत समीक्षा के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। वे देखेंगे कि आयोग ने किस आधार पर याचिका को खारिज किया है।