हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से रोड़वेज़ तक चौड़ीकरण की जद में आ रहे 101 दुकानों के ध्वस्तीकरण के मामले में व्यापारियों को एक बार फिर बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं.
सड़क चौड़ीकरण के प्रयासों के तहत प्रशासन ने मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक की सड़क को चौड़ा करने के लिए 101 दुकानदारों को 4 सितंबर तक अपनी दुकानों को खाली करने का नोटिस जारी किया था. इसके बाद, प्रभावित दुकानदारों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
बुधवार को इस मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने दुकानदारों को राहत प्रदान करते हुए अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाने का आदेश दिया. अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए 14 अक्टूबर तक किसी भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है.
अधिवक्ता सनप्रीत अजमानी के अनुसार, डिविजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया कि तब तक कोई तोड़फोड़ नहीं होगी. सुनवाई की अगली तारीख 14 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है.
आपको बता दें की चौड़ीकरण की जद में आ रही शहर के 101 दुकानों को तोड़े जाने के मामले में पहले 23 अगस्त को व्यापारियों को राहत मिली थी. हाइकोर्ट ने दुकान स्वामियों को 10 दिन का समय दिया था. वही पीडब्ल्यूडी ने 3 दिन में दुकानें तोड़ने का आर्डर निरस्त कर दिया था. इसके बाद अब एक बार फिर सूचना दे दी गई चार सितम्बर तक अतिक्रमण/कब्ज़ा हटा लें अन्यथा नगर निगम और लोक निर्माण विभाग द्वारा बलपूर्वक हटाया जायेगा, अब हाई कोर्ट ने एक बार फिर 14 अक्टूबर तक रोक लगा दी है.
बता दें कि जिला प्रशासन ने नैनीताल रोड के चौड़ीकरण के लिए सिंधी चौराहे से रोडवेज तक और मंगलपड़ाव तक कई सरकारी अतिक्रमण हटाया था. सड़क के दोनों ओर स्थित 101 दुकान, भवन, प्रतिष्ठान, एक धार्मिक स्थल के स्वामियों व प्रबंधन को नोटिस जारी कर स्वयं अपना अतिक्रमण हटाने को कहा था लेकिन कुछ व्यापारियों व निजी प्रतिष्ठान स्वामियों ने अतिक्रमण हटाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद गठित कमेटी ने 92 लोगों को अतिक्रमणकारी माना था.