हल्द्वानी में इन दिनों शहर में सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, अतिक्रमण और कब्ज़ा हटाने को लेकर नगर निगम ने नैनीताल रोड पर मंगलपड़ाव से रोडवेज चौराहे तक सड़क के मध्य बिंदु से दोनों ओर 12 मीटर क्षैतिज दूरी पर निर्मित भवनों के कब्जेदारों से कहा है कि वह प्रशासन की ओर से पूर्व में चिह्नित अतिक्रमण को चार सितम्बर तक स्वयं हटा लें, ऐसा नहीं करने पर प्रशासन द्वारा बलपूर्वक कब्ज़ा हटाया जायेगा, साथ ही संबंधितों से तोड़ने का खर्चा भी लिया जायेगा.
चौड़ीकरण की जद में आ रही शहर के 101 दुकानों को तोड़े जाने के मामले में दो दिन पहले 23 अगस्त को व्यापारियों को राहत मिली थी. हाइकोर्ट ने दुकान स्वामियों को 10 दिन का समय दिया था. वही पीडब्ल्यूडी ने 3 दिन में दुकानें तोड़ने का आर्डर निरस्त कर दिया था. इसके बाद अब एक बार फिर सूचना दे दी गई है की चार सितम्बर तक अतिक्रमण/कब्ज़ा हटा लें अन्यथा नगर निगम और लोक निर्माण विभाग द्वारा बलपूर्वक हटाया जायेगा.
बता दें कि जिला प्रशासन ने नैनीताल रोड के चौड़ीकरण के लिए सिंधी चौराहे से रोडवेज तक और मंगलपड़ाव तक कई सरकारी अतिक्रमण हटाया था. सड़क के दोनों ओर स्थित 101 दुकान, भवन, प्रतिष्ठान, एक धार्मिक स्थल के स्वामियों व प्रबंधन को नोटिस जारी कर स्वयं अपना अतिक्रमण हटाने को कहा था लेकिन कुछ व्यापारियों व निजी प्रतिष्ठान स्वामियों ने अतिक्रमण हटाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद गठित कमेटी ने 92 लोगों को अतिक्रमणकारी माना था.