हाईकोर्ट ने हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के खिलाफ नगर निगम द्वारा भेजे गए 2.68 करोड़ रुपये के वसूली नोटिस पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई है।
अब्दुल मलिक ने नगर निगम के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने नोटिस को अस्वीकार करते हुए न्यायिक संरचना की अपील की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो मामले के न्यायिक प्रक्रिया में और गहराई और समझाने में मदद करेगा।
हल्द्वानी नगर निगम द्वारा बनभूलपुरा में हुई हिंसा मामले में आरोपी व्यक्ति को 8 फरवरी को जारी किए गए 2.68 करोड़ रुपये के नोटिस का मुकाबला करना पड़ा था। इस नोटिस में उन्हें तीन दिनों के भीतर उक्त धनराशि को नगर निगम में जमा करने के निर्देश थे।
हालांकि, हल्द्वानी तहसीलदार ने इस वसूली की प्रक्रिया को शुरू करते हुए आरोपी को 25 अप्रैल 2024 को एक और वसूली नोटिस जारी किया था। इसके बाद आरोपी ने उच्च न्यायालय में इस आदेश का विरोध करते हुए याचिका दाखिल की थी। उनके वकील ने विचार व्यक्त किया कि उन पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं और यह मामला अभी न्यायालय में लंबित है। अभी तक दोष सिद्ध होने पर ही वसूली की जाएगी।