उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में घटित हिंसा के मामले में 50 आरोपियों को जमानत प्रदान कर दी है, जिसमें छह महिलाएं भी शामिल हैं। न्यायालय ने इस संबंध में शनिवार को सुनवाई पूरी की थी और निर्णय को सुरक्षित रख लिया था।
अब इन आरोपियों को जमानत मिल जाने से मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है।
इस प्रकरण में जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के मार्गदर्शन में जमीयत उलेमा हल्द्वानी की शाखा ने निरंतर प्रयास किए। इस मामले की कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील नित्या रामा कृष्णन के नेतृत्व में लड़ी गई थी।
उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई चल रही थी, और अब बाकी आरोपियों की जमानत के लिए भी कार्यवाही जारी है। इस सबके बीच, जमीयत उलेमा के प्रयासों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।