उत्तराखंड की अतिथि शिक्षिकाओं को अब मिलेगा मातृत्व अवकाश, शिक्षा सचिव ने जारी किए आदेश

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अतिथि शिक्षिकाओं को अब मातृत्व अवकाश की सुविधा प्रदान की जाएगी। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत शिक्षिकाओं को 180 दिन का मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया गया है।

यह कदम महिलाओं के मातृत्व को सहेजने और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जिससे वे अपने नवजात शिशु की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकें।

प्रदेश के अतिथि शिक्षक संघ की ओर से लंबे समय से अतिथि शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश देने की मांग की जा रही थी। अब कैबिनेट में प्रस्ताव के स्वीकृत होने के बाद शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। नए आदेश के तहत, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत नियत वेतन पर कार्यरत अतिथि शिक्षिकाओं को 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा।

शासन के आदेश के बाद, शिक्षा महानिदेशालय ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा और सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को भी इस निर्देश के पालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। इस निर्णय से अतिथि शिक्षिकाओं को मातृत्व की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने में मदद मिलेगी।

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