15 जून को होने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लव जिहाद के विरोध में जा रही महापंचायत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि कानून के मुताबिक, यह प्रशासनिक मामला है, इसको लेकर आप हाईकोर्ट जा सकते हैं.
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह हाईकोर्ट जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है. आप यहां क्यों आए, हाई कोर्ट जाइये. हाई कोर्ट भी सुनवाई में समर्थ है. राज्य के किसी भी मसले को सुलझाने के लिए पहले वहां के हाईकोर्ट में अर्जी दें.
क्या है मामला?
बता दें कि उत्तरकाशी के पुरोला में मुस्लिम व्यापारियों की दुकानें खाली कराने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने महापंचायत बुलाई है. हालांकि, जिला प्रशासन ने अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी है. 26 मई को मुस्लिम युवक को पुरोला क्षेत्र की एक नाबालिग को भगाने के प्रयास में गिरफ्तार किए जाने के बाद से स्थानीय लोग, व्यापारी और हिंदू संगठन मुस्लिमों से दुकानें खाली कराने की मांग को लेकर आंदोलित हैं.