देहरादून| सरकार ने यदि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रस्ताव पर मुहर लगाई तो दिवाली के दिन राज्य के छह शहरों में सिर्फ दो घंटे तक ही आतिशबाजी कर सकेंगे.
राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण (एनजीटी) के आदेश पर यह कदम उठाया जा रहा है.
देश के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर सभी मुख्य सचिवों को एनजीटी से पटाखों के इस्तेमाल पर अकुंश लगाने के लिए गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही डीएम और पुलिस कप्तानों को इसे लागू करवाना है.
एनजीटी की तरफ से अचानक आए इस फरमान से अफसर भी पसोपेश में हैं.
सूत्रों ने बताया कि, मंगलवार को पीसीबी ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है. मुख्य सचिव ओमप्रकाश के मार्फत इसे सीएम त्रिवेंद्र रावत को भेजा जाएगा.
हालांकि, एनजीटी ने इस आदेश के उल्लंघन पर एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया है, लेकिन जिला प्रशासन के पास इसे लागू कराने के लिए पर्याप्त मैनपावर ही नहीं है.
इन शहरों के लिए प्रतिबंध
देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर में सिर्फ दो घंटे ही आतिशबाजी हो सकेगी.प्रस्ताव के अनुसार,
इन शहरों में रात आठ से दस बजे तक आतिशबाजी की छूट का प्रावधान किया गया है. दूसरी ओर, राज्य के बाकी क्षेत्रों में इस तरह के प्रतिबंध का कोई प्रस्ताव नहीं है.