हरिद्वार पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है. 26 सितंबर को मतदान होगा और 28 को परिणाम जारी होंगे. 26 सितंबर को हरिद्वार पंचायत चुनाव होंगे, जिसके चलते जिले में कल बृहस्पतिवार से चुनाव आचार संहिता धारा 144 लागू होगी.
हाईकोर्ट ने हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार को अगस्त के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए थे. मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई थी.
हरिद्वार निवासी रंजन त्यागी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं करवा रही है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है.
इस पर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अगस्त पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी कर देगा.
प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने कोर्ट को बताया कि सरकार किसी प्रकार का विलंब नहीं कर रही है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही है. उन्होंने कहा कि निकायों व पंचायतों का परिसीमन का काम पूरा कर लिया गया है. आरक्षण का कार्य जारी है.