उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पोर्टल लॉन्च किया है. उत्तराखंड में अब रिलेशनशिप, शादी, लिव-इन, बहुविवाह और संपत्ति जैसी चीजें पहले जैसे नहीं रहेंगी.
अब प्रदेश में शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है. राज्य में हर धर्म के लोगों के लिए तालाक के लिए एक जैसे कानून होगा. बहुविवाह और हलाला जैसी प्रथाएं अवैध हो गई हैं.
आइये जानते हैं, प्रदेश में अब क्या-क्या बदलेगा.
6 महीने के अंदर शादी का रजिस्ट्रेशन
अब सभी विवाहों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया हैड. लोगों को ऑनलाइन ही अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाने की सहूलियत मिलेगी. उन्हें इसके लिए किसी भी सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने की जरुरत नहीं होगी. 27 मार्च 2010 के बाद हुए सभी विवाहों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है. शादी के छह माह के अंदर-अंदर अब रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.