उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और ऋषिकेश से विधायक प्रेम चंद अग्रवाल के बेटे पीयूष अग्रवाल पर अधिकारियों की अनुमति के बिना सरकारी भूमि पर सड़क बनाने के आरोप में सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया है. यह जानकारी एक अधिकारी ने गुरुवार को दी. पौड़ी के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि यह मुकदमा यमकेश्वर के उप जिलाधिकारी अनिल चन्याल की अदालत में दर्ज किया गया है. पीयूष अग्रवाल ने यह सड़क अपने प्रस्तावित होटल तक पहुंचने के लिए बनाई है.
उन्होंने बताया कि एक जांच रिपोर्ट में सरकारी जमीन पर मुख्य मार्ग से नीचे की ओर बिना किसी अनुमति के अवैध रूप से 24 मीटर लंबी, चार मीटर चौड़ी और डेढ़ मीटर गहरी सड़क का निर्माण किए जाने की बात सामने आने के बाद पीयूष अग्रवाल के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया. मुकदमा दर्ज करने से पहले उपराजस्व निरीक्षक सीएस पुंडीर ने इस संबंध में जांच की थी और अपनी रिपोर्ट यमकेश्वर के उपजिलाधिकारी को सौंपी थी.
सीएस पुंडीर ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा था कि यह सरकारी जमीन लक्ष्मण झूला क्षेत्र की मराल ग्राम पंचायत, पट्टी उदय पुर तल्ला के अंतर्गत गांव खैरखाल तोक में है, जिसका खसरा नंबर 5889 है. रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी दस्तावेजों में यह जगह एक झाड़ी के रूप में दर्ज है. जिलाधिकारी चौहान ने वर्तमान राजस्व उप निरीक्षक वीएस गुसाईं से दोबारा इस मामले की जांच करने को कहा, जिसमें फिर इन आरोपों की पुष्टि हुई.
इसके बाद, दो दिन पहले चन्याल की अदालत में अग्रवाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया. हाल में उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पहाड़-मैदान पर ‘असंसदीय टिप्पणी’ करने को लेकर विरोधों का सामना कर रहे प्रेमचंद अग्रवाल को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था.