उत्तराखंड में आज निकाय चुनाव, 5405 प्रत्याशी मैदान में


उत्तराखंड में आज यानी गुरुवार (23 जनवरी) को 100 निकायों पर मतदान होना है. ऐसे में आज शराब के शौकीनों के लिए ‘ ड्राई डे’ रहने वाला है. राज्य निर्वाचन आयोग ने 22 जनवरी की सुबह से ही शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है. इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने चुनावी सभाओं, रैलियों को प्रतिबंधित कर दिया है. ऐसे में आज सिर्फ प्रत्याशी के पास मतदाता के घर तक पहुंचकर ही वोट की अपील करने का मौका है. वहीं, देहरादून समेत सभी जिलों में पोलिंग पार्टियों की भी रवानगी हो चुकी है.

पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव के मद्देनजर 23 जनवरी को सभी सरकारी, निजी प्रतिष्ठानों में अवकाश रहेगा. सचिव विनोद कुमार सुमन ने मंगलवार को इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिया है. पूर्व में जो आदेश जारी किया गया था, उसमें केवल निकाय क्षेत्रों में ही अवकाश की व्यवस्था की गई थी.

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो मंगलवार को जारी आदेश के मुताबिक, अब 23 जनवरी को पूरे प्रदेश में सभी राजकीय कार्यालय, शिक्षण संस्थान, अर्द्ध शासकीय संस्थान, निगम, परिषद, वाणिज्यिक, निजी प्रतिष्ठानों में कार्मिकों, कारीगरों, मजदूरों को मताधिकार के लिए सवेतन अवकाश दिया जाएगा.

इसके अलावा सचिव श्रम डॉ.पंकज कुमार पांडेय ने भी अवकाश की अधिसूचना जारी कर दी है. पूरे प्रदेश में मतदान वाले दिन सभी बैंक, कोषागार व उप कोषागारों का भी परिचालन नहीं होगा. कारखानों में मतदान की तिथि के दिन अगर अवकाश नहीं है तो सवेतन अवकाश रहेगा. अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कारखाना प्रबंधकों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने कर्मचारियों को मतदान का समुचित अवसर उपलब्ध कराएं.

उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो सके इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है. यहां 22 जनवरी की सुबह से शराब की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. यह प्रतिबंध 23 जनवरी को होने वाले मतदान समाप्त होने तक लागू रहेगा. आयोग की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, नगर निगम और नगर पालिका परिषद क्षेत्रों में मतदान से 24 घंटे पहले और मतदान समाप्त होने तक शराब, भांग और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा. इस प्रतिबंध का दायरा इन निकाय क्षेत्रों से आठ किलोमीटर की परिधि तक होगा. वहीं, नगर पंचायत क्षेत्रों में चार किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले ग्रामीण इलाकों में यह रोक लागू रहेगी.

पूरे प्रदेश में 23 जनवरी को वोटिंग होनी है, जिसके बाद 5405 प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में कैद किया जाएगा. 11 नगर निगमों में मेयर के लिए 72 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं. 89 नगर पालिका व नगर पंचायतों में अध्यक्ष पदों के लिए 445 प्रत्याशी और सभी निकायों में पार्षद-वार्ड सदस्य के पदों के लिए 4888 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा.




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