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अवधेश राय मर्डर मामले में 32 साल बाद फैसला, मुख्तार अंसारी दोषी करार

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Uttarakhand News
मुख्तार अंसारी

अवधेश राय मर्डर केस में वाराणसी के एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुना दिया. इस हत्याकांड में अदालत ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है. कोर्ट आज दो बजे उसे सजा सुनाएगा. अंसारी को यह सजा करीब 32 साल पुराने हत्याकांड में हुई है.

बता दें कि तीन अगस्त को 1991 को वाराणसी के लहुराबीर इलाके में हथियारबंद हमलावरों ने अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में मुख्तार अंसारी भी नामजद था. अवधेश के भाई अजय राय ने केस दर्ज कराया था. हमले में अवधेश राय को गोलियों से छलनी कर दिया गया था.

मुख्तार पर अदालत के फैसले को देखते हुए कोर्ट परिसर में वाराणसी के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई. इससे पहले विशेष अदालत ने गत 19 मई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

अदालत ने कहा कि इस हत्याकांड में वह पांच जून को सजा सुनाएगी. अजय राय ने एफआईआर में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह एवं पूर्व विधायक अब्दुल करीम को नाम लिया था.

बीते एक साल में मुख्तार अंसारी को चार मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है. लेकिन इन सभी मामलों में अवधेश राय हत्याकांड का मामला सबसे बड़ा और सबसे बड़ी सजा के प्रावधान का है. इस मामले में मुख्तार को फांसी की सजा भी हो सकती है. गौरतलब है कि तीन अगस्त 1991 को वाराणसी के लहुराबीर इलाके में कांग्रेस नेता अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे.

सुबह का वक्त था. एक वैन से आए बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी. इस हमले में अवधेश राय बुरी तरह जख्मी हो गए और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया.

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