आबकारी नीति मामले में सिसोदिया को राहत नहीं, 29 अप्रैल तक बढ़ी कस्टडी

आज सोमवार को न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उनको एक बार फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

जानकारी के अनुसार, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 27 अप्रैल, 2023 तक बढ़ा दिया है, जबकि ईडी मामले में अदालत ने उनकी कस्टडी को 29 अप्रैल, 2023 तक बढ़ा दिया है.

इससे पहले अदालत ने 3 अप्रैल को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी थी. सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई और ईडी द्वारा दिल्ली में आबकारी नीति में अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में गिरफ्तार किया गया था.

वहीं, रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इसी मामले में करीब 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी. केजरीवाल ने पूछताछ के बाद कहा कि जांच एजेंसी के पास आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ कोई सबूत नहीं है.

उन्होंने कहा, “उन्होंने सब कुछ पूछा,जिसमें यह भी शामिल था कि हमने पॉलिसी क्यों शुरू की और हमने इसे कैसे किया. उन्होंने मुझसे 2020 से लेकर अंत तक करीब 56 सवाल पूछे.”

सीबीआई ने एक बयान में कहा कि उसने रविवार को आबकारी नीति मामले के संबंध में केजरीवाल का बयान दर्ज किया और कहा कि इसे सत्यापित किया जाएगा और “उपलब्ध सबूतों” से मिलान किया जाएगा. सीबीआई के एक बयान के अनुसार, दिल्ली के मुख्यमंत्री को 16 अप्रैल को इस मामले में उनकी जांच और मामले से संबंधित विभिन्न सवालों के जवाब देने के लिए धारा 160 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किया गया था.

मुख्यमंत्री के बयानों को धारा सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया है. आपको बता दें कि सीबीआई और ईडी इस मामले में पिछले एक साल से जांच कर रही है.



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