तेलंगाना हाई कोर्ट ने बीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है. साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की और से नियुक्त विशेष जांच दल को भी रद्द कर दिया है. राज्य सरकार कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है. बीजेपी ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है.
बीजेपी नेता और एडवोकेट राम चंद्र राव ने कहा कि हाई कोर्ट ने बीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है. हाई कोर्ट ने एसआईटी को भी रद्द कर दिया है. हम फैसले का स्वागत करते हैं.
30 अक्टूबर को तेलंगाना पुलिस ने सत्तारूढ़ दल के विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त के आरोप में तीन आरोपियों रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, नंद कुमार और सिंहयाजी स्वामी को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन सचिव बीएल संतोष समेत 7 को आरोपी बनाया है. तेलंगाना बीजेपी ने मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई जांच की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
30 अक्टूबर को तेलंगाना पुलिस ने सत्तारूढ़ दल के विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त के आरोप में तीन आरोपियों रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, नंद कुमार और सिंहयाजी स्वामी को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन सचिव बीएल संतोष समेत 7 को आरोपी बनाया है. तेलंगाना बीजेपी ने मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई जांच की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने तेलंगाना पुलिस को मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने को कहा. लंबी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने तेलंगाना पुलिस को मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने को कहा. आदेश से पहले, मामले की जांच विशेष जांच दल की ओर से की जा रही थी, जो हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद के अधीन था.
तेलंगाना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विजयसेन रेड्डी ने विधायक खरीद फरोख्त मामले की सीबीआई जांच की मांग करने वाली डब्ल्यूपी को अनुमति दे दी. कोर्ट ने कहा कि एसआईटी गठित करने वाले शासनादेश संख्या 68 को निरस्त किया जाता है और इसकी जांच भी निरस्त की जाती है. पंचनामा निरस्त किया जाता है. राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है.
हाईकोर्ट ने तेलंगाना सरकार को दिया बड़ा झटका, बीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला सीबीआई को ट्रांसफर
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