सोमवार को शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. उद्धव ठाकरे एवं एकनाथ शिंदे गुट के वकीलों की बहस सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर को दस्तावेजों के साथ अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. कोर्ट ने सभी पक्षों को जवाब देने के लिए 5 दिन का वक्त दिया है.
इस मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी. कोर्ट ने अयोग्यता का मामला 11 जुलाई तक लंबित रखने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि डिप्टी स्पीकर अपने मामले में खुद जज कैसे बन सकते हैं? उद्धव गुट ने डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए 34 विधायकों की ओर से पारित किए गए प्रस्ताव पर ही सवाल खड़े कर दिए.
उद्धव गुट के वकील ने कहा कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ दिया गया नोटिस वैधानिक नहीं है और सरकार ने इसे रिकॉर्ड पर नहीं लिया है. डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए शिंदे गुट के 34 विधायकों ने नोटिस दिया है.