बुधवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फ्लोर टेस्ट कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट पर हम रोक नहीं लगाएंगे. कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हम महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट पर रोक नहीं लगा सकते. इसलिए कल तय कार्यक्रम के अनुसार 11 बजे ही फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं. शिवसेना की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए. उन्होंने कहा कि एक तरफ बागी विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को सुनवाई होनी है तो दूसरी ओर राज्यपाल फ्लोर टेस्ट कराना चाहता है.
अगर 11 जुलाई को विधायकों को अयोग्य कर दिया जाता है तो इस फ्लोर टेस्ट का क्या मतलब रह जाएगा. सिंघवी की दलील के बाद बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे की तरफ से पेश एन के कौल ने कहा, फ्लोर टेस्ट का फैसला राज्यपाल के विवेकाधिकार के तहत आता है, जब तक यह नहीं मान लिया जाए कि राज्यपाल ने बिना तर्क और दुर्भावना से ग्रसित होकर फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है तब तक इसमें किसी को दखल देने का हक नहीं.