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आप के विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से राहत, दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में दी जमानत

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दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान को एक बड़ी राहत दी है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर दर्ज मामले में जमानत मिल गई है। अदालत ने उन्हें 15,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि पर जमानत दे दी है। इसके बाद अमानतुल्लाह खान ने आप के पार्टी कार्यालय की ओर रुख किया, जहां उन्होंने अपनी राहत की खुशी व्यक्त की।

बता दे की दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वह आरोपी हैं। और आज राऊज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी थी। ईडी ने हाल ही में दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्ति और उनकी संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में एजेंसी के सामने पेश नहीं होने और जांच में शामिल नहीं होने के लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

विधायक अमानतुल्ला खान पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए 32 लोगों को नियमों का उल्लंघन करते हुए भर्ती किया था। आरोप था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आप विधायक ने भ्रष्टाचार और पक्षपात किया था।

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