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आजम खान को झटका, सेशन कोर्ट का स्टे से इनकार- विधायकी होगी रद्द

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सपा नेता आजम खान

रामपुर| यूपी के रामपुर से बड़ी खबर है. सेशन कोर्ट ने विधायकी को लेकर सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की याचिका खारिज कर दी है. उनकी विधायकी रद्द होने के बाद अब रामपुर में उपचुनाव होगा.

गौरतलब है कि रामपुर की विशेष अदालत ने पिछले महीने 27 अक्टूबर को आजम खान को नफरत भरे भाषण के मामले में दोषी ठहराया था. अदालत ने उन्हें तीन साल जेल की सजा भी सुनाई थी.

विशेष अदालत का फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने 28 अक्टूबर को उन्हें अयोग्य घोषित करने की घोषणा की थी और रामपुर सदर विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया था.

बता दें, आजम को वर्ष 2019 में दिए गए कथित नफरती भाषण के मामले में दोषी ठहराया गया और तीन साल की सजा दी गई. सजा मिलने के आजम खान ने राज्य विधानसभा से अपनी अयोग्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सत्र अदालत और चुनाव आयोग को गुरुवार को ही सुनवाई करके फैसला करने का निर्देश दिया.

प्रधान न्यायाधीश डीवाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसके साथ ही चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह आजम खान की अयोग्यता के मद्देनजर रामपुर सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर फिलहाल 10 नवंबर तक अधिसूचना जारी न करे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खान की याचिका पर अदालत का फैसला आने के बाद चुनाव आयोग 11 नवंबर या उसके बाद रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है.

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