मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को राहत नही मिल रही है. सूरत सेशंस कोर्ट ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के फैसले को बरकरार रखा है. इसका अर्थ यह है कि राहुल गांधी दो साल की सजा बरकरार रहेगी. सेशंस कोर्ट ने सजा को निलंबित किए जाने की अपील को खारिज कर दिया है.सूरत के सेशन कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
एडिशनल सेशन कोर्ट जज आर पी मोगेरा ने कहा कि 20 अप्रैल को फैसला सुनाया. मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी की ओर से अर्जी दी गई थी. जिसमें कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ अपील की गई थी. राहुल गांधी ने सजा पर रोक की याचिका दाखिल की है. इस मामले पर अदालत ने पूर्णेश मोदी के साथ ही गुजरात सरकार को भी नोटिस जारी किया था.
क्या है पूरा मामला
आखिर राहुल गांधी ने कहा क्या था जिसकी वजह से उनकी परेशानी बढ़ी और फिर सांसदी भी गई?कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कर्नाटक के कोलार की एक रैली में 2019 में मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी को लेकर याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिस पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी.
24 मार्च को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से बयान दिया था उससे एक समाज की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची. एक जिम्मेदार नेता से इस तरह के बयान की अपेक्षा नहीं की जा सकती है. बता दें कि 2019 वाले बयान के खिलाफ सूरत वेस्ट से विधायक रहे पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज करायी थी.