करीब 3 महीने बाद शिवसना प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए आज राहत भरी खबर रही. बता दें कि मुंबई के शिवाजी पार्क में हर साल होने वाली दशहरा रैली को लेकर उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच रस्साकशी चल रही थी.
आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को शिवाजी पार्क में 5 अक्टूबर को दशहरा रैली करने की परमिशन दे दी. कोर्ट ने तैयारियों के लिए 2 से 6 अक्टूबर तक मैदान उद्धव गुट वाली शिवसेना को देने का आदेश जारी किया है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को दशहरा रैली के लिए इजाजत तो दे दी है, लेकिन साथ ही कुछ अहम बातें भी कही है. हाई कोर्ट ने कहा है कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कानून व्यवस्था बनी रहे. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि इतने वर्षों से आयोजन हो रहा है और अभी तक कोई घटना नहीं हुई है.
कोर्ट ने कहा कि सरकार के जीआर में दशहरा रैली आयोजन का तय दिन दिया गया है. बीएमसी ने शिवसेना के दोनों गुटों को शिवाजी पार्क में होने वाली रैली के आयोजन की अनुमति नहीं दी थी. यह जानकारी बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने दी.
उन्होंने बताया था कि कानून व्यवस्था के लिहाज से किसी भी एक गुट को रैली की अनुमति देने पर शिवाजी पार्क में गंभीर समस्या हो सकती है, इसलिए बीएमसी ने दोनों गुटों को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की अनुमति नहीं देने की जानकारी एक लेटर भेजकर दी.
गौरतलब है कि शिवाजी पार्क में होने वाली शिवसेना की दशहरा रैली के लिए ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के अनिल देसाई ने 22 अगस्त को बीएमसी से अनुमति मांगी थी. इसके बाद 30 अगस्त को शिंदे गुट के विधायक सदा सर्वंकर ने भी दशहरा रैली आयोजित करने के लिए बीएमसी को आवेदन किया था.
बता दें कि अभी तक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अधिकांश मामलों में उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ रहे थे. आज हाईकोर्ट का फैसला उद्धव ठाकरे के पक्ष में गया है.