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मुडा घोटाला: कर्नाटक के सीएम को राहत, सिद्धारमैया की पत्नी को ईडी का नोटिस-हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया

कथित मुडा स्कैम केस में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को राहत मिली है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से उनकी पत्नी पार्वती सिद्धारमैया को जारी नोटिस पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद सीएम सिद्धारमैया ने खुद इस बारे में अहम जानकारी दी है. मीडिया से बातचीत में सीएम सिद्धारमैया ने मुडा स्कैम केस पर सवाल उठाया. उन्होंने पूछा, ‘क्या ईडी का नोटिस राजनीति से प्रेरित नहीं है?’. उन्होंने कहा कि पूरा मुडा मामला ही राजनीति से प्रेरित है.

कथित मुडा घोटाला मामले और अपनी पत्नी को ईडी के नोटिस पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया अहम जानकारी दी. उन्होंने कहा, ‘ईडी ने नोटिस जारी किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है. जज ने सवाल किया कि जब जांच चल रही है तो इतनी जल्दी क्यों है. इस बात पर चर्चा चल रही है कि मामला सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए या नहीं. कोर्ट ने इस मामले पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की जल्दी अनावश्यक है, और इसलिए, उसने रोक लगा दी है.’

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने आगे कहा, ‘पूरा मुडा मामला ही राजनीति से प्रेरित है. क्या ईडी का नोटिस राजनीति से प्रेरित नहीं है.’ सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उनको न्याय मिलेगा. उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं पता कि जज क्या फैसला करेंगे. जज ने आदेश सुरक्षित रखा है.’

क्या है मुडा स्कैम केस?
ईडी ने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) स्कैम केस में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले और अन्य लोगों खिलाफ केस दर्ज किया है. एक रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में आरोप है कि कई लोगों को कम कीमत पर प्रॉपर्टियां दी गईं. इनमें पार्वती सिद्धारमैया को मैसूर में पॉश इलाके में दी गईं 14 साइट्स भी शामिल हैं. मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी विवादों के घेरे में हैं.

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