आजम खान की गई सदस्यता, यूपी विधानसभा अध्यक्ष ने रद्द की विधानसभा सदस्यता

समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है. उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय ने बताया कि सपा नेता और रामपुर विधायक आजम खान यूपी विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है. 2019 के हेट स्पीच मामले में आजम खान को गुरुवार को 3 साल जेल की सजा और 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी.

गौर हो कि उत्तर प्रदेश में रामपुर की एमपी/एमएलए अदालत ने आजम खां को भड़काऊ भाषण देने के मामले में गुरुवार को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई थी.

मामला जमानती होने के कारण अदालत ने फैसला सुनाने के बाद खान को जमानत दे दी थी और फैसले के खिलाफ उच्च अदालतों में अपील करने के लिए वक्त भी दिया है. अदालत के इस फैसले के कारण आजम खान की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर गई.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुलाई 2013 में जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में दो साल से ज्यादा की सजा होती है तो (संसद और विधानसभा से) उनकी सदस्यता अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के दिन से समाप्त हो जाती है.

हालांकि, अगर खान उच्च अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील करते हैं और अदालत उनकी दोषसिद्धि को निलंबित कर देती है तो ऐसी स्थिति में उनकी विधानसभा सदस्यता फिर मिल सकती है.



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