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दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के लिए आयोग गठित, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बनाया तीन सदस्यों का आयोग

गृह मंत्रालय
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दिल्ली नगर निगम के चुनावों की तरफ कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 की धारा 3,3A एवं 5 द्वारा निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम वार्डों के परिसीमन एवं उससे से जुड़े अन्य कार्यों में केंद्र सरकार की सहायता के लिए परिसीमन आयोग का गठन कर दिया है.

दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के लिए गठित आयोग में तीन सदस्य होंगे. श्री विजय देव, राज्य चुनाव आयुक्त, दिल्ली, इसके अध्यक्ष होंगे एवं श्री पंकज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं श्री रणधीर सहाय,अतिरिक्त आयुक्त, दिल्ली नगर निगम इस परिसीमन आयोग के सदस्य होंगे. यह आयोग दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन से संबंधित अपनी रिपोर्ट अपने गठन से चार महीने के अंदर सौंपेगा.

आपको बता दें कि मई माह के दौरान गृह मंत्रालय (एमएचए) ने तीन नगर निगमों को एक इकाई में एकीकृत करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी. 22 मई को दक्षिण, उत्तर और पूर्वी एमसीडी को दिल्ली के एक नगर निगम के रूप में माना जाएगा.


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