पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक को तगड़ा झटका लगा है. ऐसा इसलिए, क्योंकि शुक्रवार (31 मार्च, 2023) को गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस सात साल पुराने आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय (जीयू) को सीएम केजरीवाल को पीएम मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया था.
जस्टिस बीरेन वैष्णव की सिंगल बेंच ने सीआईसी के आदेश के खिलाफ जीयू की अपील स्वीकार करते हुए दिल्ली सीएम पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और उन्हें चार हफ्ते के अंदर गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (जीएसएलएसए) में रकम जमा करने के लिए कहा.
मामले में सीएम केजरीवाल के वकील पर्सी कविना के अनुरोध के बाद भी जस्टिस वैष्णव ने अपने आदेश पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया.
दरअसल, अप्रैल 2016 में तब के केंद्रीय सूचना आयुक्त एम श्रीधर आचार्युलु ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) और जीयू को मोदी को मिली डिग्रियों के बारे में केजरीवाल को जानकारी देने का निर्देश दिया था. तीन महीने बाद गुजरात हाईकोर्ट ने सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी, जब यूनिवर्सिटी ने उस आदेश के खिलाफ अदालत का रुख किया.
वैसे, सीआईसी का यह आदेश केजरीवाल की ओर से आचार्युलु को पत्र लिखे जाने के एक दिन बाद आया था, जिसमें कहा गया कि उन्हें (दिल्ली सीएम) अपने सरकारी रिकॉर्ड को सार्वजनिक किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है और हैरानी है कि आयोग मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी को ‘‘छिपाना’’ क्यों चाहता है. लेटर के आधार पर आचार्युलु ने जीयू को केजरीवाल को मोदी की शैक्षणिक योग्यता का रिकॉर्ड देने का निर्देश दिया.