यूपी कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने अजय कुमार लल्लू पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
दरअसल, नवंबर 2019 में यूपी कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को लेकर विवादित बयान दिया था. इसके साथ ही मंत्री पर गंभीर आरोप भी लगाए थे, जिसके बाद गौतमपल्ली थाना में अजय कुमार लल्लू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.
यूपी कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस की हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. बता दें कि प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अजय कुमार लल्लू के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को 1 साल की सजा सुनाई है.
क्या था पूरा मामला?
दरअसल, 2019 में पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने डीएचएफएल(DHFL) बिजली कर्मियों के भविष्य निधि के 26 सौ करोड़ रुपये के मामले के बाद कंपनी के खर्च पर श्रीकांत शर्मा पर दुबई ट्रिप का आरोप लगाया था, साथ ही मंत्री पर दाऊद की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने का भी आरोप लगाया गया था, जिसको लेकर पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अजय कुमार लल्लू पर एफआईआर दर्ज कराई थी. यही वजह है कि इस मामले को लेकर अजय कुमार लल्लू को कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है और जुर्माना न भरने की स्थिति में अतिरिक्त 15 दिन जेल की सजा का प्रावधान रखा है.