अरविंद केजरीवाल को 164 करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस, 10 दिनों के भीतर करना होगा भुगतान

सूचना एवं प्रचार निदेशालय (DIP) ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 164 करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस जारी किया है. राशि का भुगतान 10 दिनों के भीतर करना है.

पिछले महीने दिल्ली के उपराज्यपाल ने सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक प्रचार का आरोप लगाते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी (AAP) से 2015-2016 में विज्ञापन पर हुए खर्च की वसूली आम आदमी पार्टी से करने का निर्देश दिया था.

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को 2015-2016 के दौरान सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आप से 97 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश दिया था.

उपराज्यपाल के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय ने यह नोटिस जारी किया है. सूत्रों की मानें तो अगर सीएम केजरीवाल धनराशि नहीं देते हैं हैं तो फिर समयबद्ध तरीके से सभी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें पार्टी की संपत्तियां कुर्क किया जाना तक शामिल है.

दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए ‘आप’ से 97 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश दिया था, जिसके एक महीने बाद यह घटनाक्रम देखने को मिला है.

सूत्रों ने कहा कि सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआईपी) द्वारा जारी वसूली नोटिस में राशि पर लगा ब्याज भी शामिल है और दिल्ली में सत्तारूढ़ ‘आप’ के लिए 10 दिन के अंदर पूरी राशि का भुगतान करना अनिवार्य है.


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