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Delhi Excise Policy: मनीष सिसोदिया को राहत नही, कोर्ट ने 4 मार्च तक सीबीआई हिरासत में भेजा

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मनीष सिसोदिया

दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को फिलहाल रिहाई नहीं मिली है. कोर्ट ने सीबीआई की रिमांड की मांग पर पहले फैसला सुरक्षित रख लिया था. बाद में कोर्ट ने सीबीआई की इस मांग पर फैसला सुनाते हुए चार मार्च तक सिसोदिया को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है. राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रिमांड में भेजे जाने की मांग की थी.

सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि यह मामला व्यक्ति और संस्था पर हमला है. अगर सिसोदिया को रिमांड में भेजा जाएगा तो इससे गलत संदेश जाएगा.

सीबीआई ने अदालत को बताया कि वे “उचित जांच” के लिए मनीष सिसोदिया की और हिरासत की मांग कर रहे हैं. एजेंसी ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम ने ठीक से जवाब नहीं दिया. सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि सिसोदिया ने मोबाइल फोन बदल लिए थे. अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-2022 के कार्यान्वयन में घोटाले का आरोप लगाते हुए, सीबीआई ने दावा किया कि पॉलिसी मार्जिन बढ़ाया गया था और पात्रता मानदंड बदल दिए गए थे.

दिल्ली शराब घोटाला मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ता आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. कड़ी सुरक्षा के बीच पार्टी कार्यकर्ता भोपाल, चंडीगढ़, दिल्ली और अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई है.

मनीष सिसोदिया को नई आबकारी नीति में गड़बड़ियों के मामले में लगभग आठ घंटे की पूछताछ के बाद रविवार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था. सीबीआई ने दावा किया था कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, सवालों के ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है. वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि मनीष सिसोदिया को राजनीतिक दबाव में गिरफ्तार किया गया है.


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