दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह की ओर से दायर जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने 6 दिसंबर तक ईडी से जवाब मांगा है. कोर्ट जमानत याचिका पर अब अगली सुनवाई 6 दिसंबर को करेगा. आपको बता दें कि शनिवार को हुई पिछली सुनवाई के दौरान जज के छुट्टी पर होने के चलते मामले की सुनवाई को मंगलवार यानी 28 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया था.
संजय सिंह को पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके आवास पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था. शुरुआत में, उन्होंने जांच एजेंसी की हिरासत में पांच दिन बिताए, जिसके बाद उनकी हिरासत को तीन और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया. बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.
ईडी का दावा है कि संजय सिंह अब रद्द की जा चुकी शराब नीति को बनाने और उसे क्रियान्वित करने में भारी रूप से शामिल थे, जिसने कथित तौर पर पैसे के बदले में कुछ शराब व्यवसायों का पक्ष लिया था. संजय सिंह ने इन आरोपों से इनकार किया है.
शुक्रवार को दिल्ली कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी थी. अदालत ने कहा कि चूंकि आप नेता को पहली बार पांच अक्टूबर को पेश किया गया था, इसलिए जांच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने की अनिवार्य अवधि तीन दिसंबर को समाप्त हो रही है. सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने अदालत को सूचित किया कि एक पूरक आरोप पत्र शीघ्र ही और निर्धारित समय के भीतर दायर कर दिया जाएगा.
संजय सिंह की ओर से भी दो आवेदन दिए गए. एक आवेदन में जेल में एक इलेक्ट्रिक केतली की मांग की गई थी और दूसरे ने अपने बचत बैंक खाते के दो ब्लैंक चेक एक 50 हजार का और दूसरा 90 हजार पर हस्ताक्षर प्राप्त करने की अनुमति मांगी थी. इस पर जांच एजेंसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई. अदालत ने जेल अधीक्षक को जेल मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार और स्वास्थ्य आधार पर इलेक्ट्रिक केतली के अनुरोध पर विचार करने का भी निर्देश दिया है.