दिल्ली के उप राज्यपाल वी के सक्सेना ने 22 फरवरी को दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक बुलाने और मेयर चुनाव कराने के लिए मंजूरी दे दी है. सुबह 11 बजे चुनाव होगा. इससे कुछ घंटे पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिफारिश की थी कि 22 फरवरी को महापौर का चुनाव कराया जाए.
एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक बुलाने और मेयर, डिप्टी मेयर व स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की तारीख तय करने के लिए 24 घंटे में नोटिस जारी करने का आदेश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह भी कहा था कि एलजी द्वारा एमसीडी में नॉमनेटेड सदस्य मेयर पद के लिए मतदान नहीं कर सकते. केजरीवाल ने आज दिन में ट्वीट किया था कि एमसीडी के मेयर का चुनाव 22 फरवरी को कराने की सिफारिश की जाए.
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को एलजी पर आरोप लगाया था कि वह दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव के मामले में दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी राय रखने से जबरन रोकने की कोशिश कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही कहा था कि मेयर चुनाव में एल्डरमैन (मनोनीत सदस्य) वोट नहीं डाल सकते. केजरीवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि एलजी ने न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने की कोशिश की और अदालत की अवमानना की.
केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव को प्रभावित करने की बीजेपी और उपराज्यपाल की साजिश को विफल कर दिया. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि चुनाव में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की जीत होगी, क्योंकि पार्टी को एमसीडी सदन में बहुमत प्राप्त है.