दिल्ली शराब घोटाला: संजय सिंह को लगा बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है. आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की जमानत अर्जी पर 31जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था. ईडी ने 4 अक्टूबर को संजय सिंह को गिरफ्तारी किया था.

न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने आदेश सुनाते हुए कहा कि केस के इस स्टेज पर आरोपी संजय सिंह को जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश देते है. कोर्ट ने कहा कि किसी भी पक्ष द्वारा अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं की जाएगी. कोर्ट के फैसले की विस्तृत कॉपी की प्रतीक्षा है.

जांच एजेंसी ने जमानत याचिका का विरोध किया और दलील दी कि संजय सिंह 2021-22 की नीति अवधि से संबंधित दिल्ली शराब घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय को प्राप्त करने, रखने, छुपाने, फैलाने और उपयोग करने में शामिल थे. यह मामला 2021-22 के लिए शहर सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था. उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश के बाद, सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार पर एक प्राथमिकी दर्ज की थी.

आपको बता दें कि ईडी द्वारा 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किए गए सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वह तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं बताई गई है.

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