अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका पर कोई राहत देने से इनकार कर दिया है.

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने सुरक्षा की मांग करने वाले आप नेता के आवेदन को 22 अप्रैल को आगे के विचार के लिए लिस्ट किया है. आपको बता दें कि हाईकोर्ट सीएम अरविंद केजरीवाल की समन को चुनौती देने वाली उनकी मुख्य याचिका सुनवाई के लिए तैयार हो गया था.

हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि हमने दोनों पक्षों को सुना है और हम इस स्तर पर (सुरक्षा देने के लिए) इच्छुक नहीं हैं. प्रतिवादी जवाब दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है. अंतरिम राहत के लिए आवेदन केजरीवाल की उस याचिका का हिस्सा है जिसमें पूछताछ के लिए उन्हें जारी किए गए प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती दी गई है.

केजरीवाल ने ईडी द्वारा जारी नौवें समन के मद्देनजर अदालत का रुख किया है, जिसमें उनसे गुरुवार को पेश होने के लिए कहा गया है. सुनवाई के दौरान आप प्रमुख के वरिष्ठ वकील ने आज के लिए जारी समन को स्थगित करने की भी मांग की.

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में दलील दी कि हमारा ये अनुमान नहीं है कि गिरफ्तारी हो सकती है, बल्कि ईडी की प्रेस रिलीज से ये पता चलता है, जिसमें केजरीवाल का नाम है. उन्होंने कहा कि समन भेजने का मलतब परेशान करने, प्रताड़ित करने और गैर-समान प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाने के अलावा कोई अन्य उद्देश्य नहीं हो सकता है. उन्होंने कहा कि प्रत्येक समन कुछ चुनावों से संबंधित है और 1-2 विपश्यना से संबंधित

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