दिल्ली आबकारी नीति मामला: सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ी

दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को कोर्ट ने बढ़ा दिया है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है. उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी और पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता के पहलू पर तीन सवालों पर विचार के लिए इस मामले को एक बड़ी पीठ को भेज दिया था.

सीएम केजरीवाल अब भी जेल में हैं, क्योंकि वह सीबीआई जांच के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में हैं. सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने 26 जून को उन्हें तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था.

उधर, दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (7 अगस्त) को ईडी से सवाल किया कि सीएम केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देनी वाली अर्जी में अब कौन सा पहलू बचा है, जबकि आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा कि यह अब सिर्फ अकादमिक मसला है.

हाईकोर्ट ने पूछा कि अगर ईडी की याचिका स्वीकार कर ली जाती है तो क्या यह एजेंसी मुख्यमंत्री को फिर गिरफ्तार करेगी? जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने ईडी के वकील से कहा, ”मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए. अगर मैं आपकी याचिका मंजूर कर लेती हूं तो क्या होगा. क्या आप उन्हें फिर गिरफ्तार कर लेंगे.”

इस पर ईडी के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी का कोई प्रश्न ही नहीं है और किसी ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध नहीं घोषित किया है. बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे और चुनाव प्रचार अभियान में हिस्सा लिया था. बाद में उन्होंने 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था.


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