दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येन्द्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था.
कोर्ट ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए जमानत दी है. इससे पहले, निचली अदालतों ने उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था. जमानत शर्तों के अनुसार, सत्येन्द्र जैन को जांच में सहयोग करना होगा.
पिछली सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज राकेश स्याल ने दोनों पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. ईडी ने सत्येंद्र जैन की ओर से दायर जमानत याचिका का विरोध करते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की है. जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरिहरन ने कहा है कि उनके खिलाफ ईडी की जांच अधूरी है.
राउज एवेन्यू की ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत दी है. ट्रायल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के केस के जजमेंट को फॉलो किया है. सत्येंद्र जैन को 50 हजार के बॉन्ड पर जमानत दे दी गई है. उनके वकील ने कहा कि वो आज जेल से बाहर आ सकते हैं.
जैन को जमानत मिलने पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि सत्यमेव जयते. देश का संविधान ज़िंदाबाद. झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर सत्येंद्र जैन को इतने लंबे समय जेल में रखा. चार बार उनके घर पर रेड की. कुछ मिला नहीं फिर भी PMLA का झूठा केस बनाकर जेल में डालकर रखा.