जमीन के बदले नौकरी घोटाले में राजद सुप्रीमो लालू यादव व उनके परिवार को बुधवार को दिल्ली कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने इस मामले में सभी 14 आरोपियों को जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई ने इस मामले में बिना गिरफ्तारी किए ही चार्जशीट दाखिल की थी.
अदालत ने लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत सभी आरोपियों को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया.
बता दें, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी व बेटी मीसा भारती समेत 14 आरोपियों को आज (15 मार्च) को तलब किया था. सुबह ही लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी व बेटी मीसा भारती के साथ कोर्ट पहुंचे थे.
इससे पहले इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने राबड़ी देवी से उनके घर पर घंटों पूछताछ की थी. इसके अगले ही दिन लालू यादव से भी पूछताछ की गई थी.
बता दें, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन हड़पने के कथित आरोपों को लेकर सीबीआई ने मामला दर्ज किया था. इस मामले में अक्टूबर 2022 में जांच एजेंसी चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है. इसी चार्जशीट को संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने 14 आरोपियों को समन भेजकर तलब किया है.