आबकारी नीति मामला: सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट पांच दिनों की ईडी की रिमांड में भेजा

आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम एवं आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. यहां सिसोदिया को शुक्रवार को भी राहत नहीं मिली और कोर्ट ने उन्हें और पांच दिनों के लिए ईडी की रिमांड में भेज दिया.

इससे पहले सिसोदिया की हिरासत बढ़ाने की मांग को लेकर ईडी की दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हिरासत अवधि खत्म होने के बाद ED ने सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया और उन्हें अतिरिक्त रिमांड पर देने की मांग की थी.

ईडी ने अदालत को बताया कि सिसोदिया ने अपना फोन नष्ट किया इसलिए उनसे एक बार फिर पूछताछ करने की जरूरत है. सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि जांच के दौरान उसे और कुछ तथ्य मिले हैं जिनके बारे में सिसोदिया से पूछताछ करने की जरूरत है. ईडी ने नए सबूतों को कोर्ट के समक्ष रखा.

आबकारी नीति मामले में सिसोदिया अभी ईडी की हिरासत में हैं. वह तिहाड़ जेल में जब न्यायिक हिरासत में थे तभी ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया. कथित शराब घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गत 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार किया. सीबीआई की पूछताछ खत्म होने के बाद कोर्ट ने गत छह मार्च को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा.

इसके पहले ईडी ने इसी मामले में हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई को हिरासत में लिया. जांच एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय समिति (बीआरसी) की एमएलसी एवं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से भी दिल्ली में पूछताछ कर रही है.


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