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मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, कोर्ट ने और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

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मनीष सिसोदिया

दिल्ली आबकारी नीति मामले में फंसे दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सोमवार को भी अदालत से राहत नहीं मिली. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत और 14 दिनों के लिए बढ़ा दी. सिसोदिया 22 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं.

इससे पहले मनीष सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था. जहां सिसोदिया को कोर्ट ने पांच दिनों के लिए ईडी की रिमांड में भेज दिया था.

ईडी ने अदालत को बताया था कि सिसोदिया ने अपना फोन नष्ट कर दिया है इसलिए उनसे एक बार फिर पूछताछ करने की जरूरत है. सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि जांच के दौरान उसे और कुछ तथ्य मिले हैं जिनके बारे में सिसोदिया से पूछताछ करने की जरूरत है. ईडी ने नए सबूतों को कोर्ट के समक्ष रखा था.

वहीं, सीबीआई ने आधिकारिक पद के कथित दुरुपयोग और राजनीतिक जासूसी के लिए शहर की फीडबैक इकाई का इस्तेमाल करने के मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. जांच एजेंसी ने सिसोदिया और पांच अन्य के खिलाफ 14 मार्च को कथित आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी और भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक नया मामला दर्ज किया.

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